वायु प्रदूषण की बढ़ोतरी के चलते दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की तीसरी स्टेज लागू कर दी गई है. दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 लागू करने का मकसद प्रदूषण से बिगड़े हालात को बेकाबू होने से बचाना होता है. ऐसे में दिल्ली एनसीआर में बीएस 3 और बीएस 4 पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी गई है.
दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 लागू होने के चलते बीएस-4 डीजल वाहनों के राजधानी के आने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. सीएक्यूएम की ओर से दिल्ली एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश दिया गया है कि इन सभी प्रतिबंधों को अमल में लाएं और अगर पालन न हो तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए.
BS-3 और BS-4 वाहनों पर लगा है प्रतिबंध
निजी वाहन मालिकों में जो अभी बीएस-III पेट्रोल कार या बीएस-IV डीजल कार चलाते हैं, उनके लिए शहर की सीमाएं बैन हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस GRAP-3 दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू करेगी, जोकि ऐसे सभी वाहनों पर लागू होगा.
ये प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गौतमबुद्धनगर जैसे सभी क्षेत्रों में किया जाएगा. जो लोग इन मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाए गए उन्हें जुर्माना देना होगा. हालांकि अगर आपके पास CNG वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन है, तो GRAP चरण तीन के दौरान कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
इससे पहले दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता में सुधार होने पर GRAP-3 के तहत लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया था. इसके बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक के बढ़ने के बाद दोबारा यह फैसला लिया गया.
क्या है GRAP-3?
GRAP-3 दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को बताने वाला मानक है जिसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहा जाता है. बिगड़ते वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ही इसे तैयार किया गया था. ग्रैप 3 उस दौरान लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच जाता है.