देशभर में आज से नए आपराधिक कानून लागू, दिल्ली में दर्ज हुआ पहला केस; जानिए कौन सी लगी धारा

देशभर में आज से नए आपराधिक कानून लागू, दिल्ली में दर्ज हुआ पहला केस; जानिए कौन सी लगी धारा

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देशभर में आज से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और सामान बेचने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया। 

जानकारी के अनुसार, सोमवार से देश भर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे और औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त करेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य न्यायिक देरी को रोकना और सूचना प्रौद्योगिकी के मजबूत उपयोग की शुरुआत करना है।

1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी छाया शर्मा ने कहा कि आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू होना शुरू गए हैं। आज से इसमें एफआईआर दर्ज होना भी शुरू हो जाएंगी। इस विषय में हमने 5 फरवरी से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी…जो जांच में बदलाव लाए गए हैं उसको हमने बहुत ठीक से समझाया है।

छाया शर्मा ने कहा कि इन कानूनों से हम दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं। इसमें डिजिटल साक्ष्यों पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब साक्ष्य डिजिटली रिकॉर्ड होंगे और जब डिजिटली रिकॉर्ड होता है तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। डिजिटली रिकॉर्ड से कोर्ट को समझने में ज्यादा आसानी होगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने ऐप भी बनाया है। दिल्ली पुलिस के करीब 45000 लोग बिल्कुल प्रशिक्षित हैं। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने एक पॉकेट बुकलेट तैयार की है जिसे 4 भागों में बांटा गया है और इसमें आईपीसी से लेकर बीएनएस तक, बीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएं, श्रेणियां जो अब 7 साल की सजा के अंतर्गत आती हैं और एक तालिका शामिल है इसमें रोजमर्रा की पुलिसिंग के लिए आवश्यक अनुभाग शामिल हैं। 

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